बॉम्बे हाईकोर्ट का आदेश: बिना TET पास शिक्षकों को प्रोन्नति लिस्ट से बाहर रखने का निर्णय
मुंबई। बॉम्बे हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण आदेश में यह तय किया है कि बिना TET (Teacher Eligibility Test) पास किए हुए शिक्षकों को जिला परिषद की प्रोन्नति लिस्ट से बाहर रखा जाए। यह आदेश सुप्रीम कोर्ट के एक निर्णय के आधार पर दिया गया है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने TET या CTET (Central Teacher Eligibility Test) को अनिवार्य योग्यता के रूप में निर्धारित किया था।
इस मामले में, Alankar Kanha Warghade और अन्य ने दायर की गई याचिका में यह मामला उठाया गया था कि जिन शिक्षकों के पास TET या CTET प्रमाणपत्र नहीं है, उन्हें प्रोन्नति से वंचित किया गया है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने इस पर फैसला सुनाया और जिला परिषद को आदेश दिया कि वे बिना TET पास किए हुए शिक्षकों को प्रोन्नति की लिस्ट से बाहर रखें।
कोर्ट का आदेश और सुप्रीम कोर्ट का निर्णय:
सुप्रीम कोर्ट के आदेश (2025) के अनुसार, TET/CTET या ग्रेजुएट के साथ B.Ed योग्यता वाले शिक्षकों को ही प्रोन्नति के पात्र माना जाएगा।
सुप्रीम कोर्ट ने TET के महत्व को स्वीकार करते हुए यह निर्देश दिया कि सभी शिक्षकों को TET/CTET पास करना अनिवार्य होगा, अन्यथा उन्हें प्रोन्नति की लिस्ट में जगह नहीं मिल सकेगी।
इस आदेश के बाद, बॉम्बे हाईकोर्ट ने जिला परिषद को आदेश दिया कि वे TET के बिना शिक्षक को प्रोन्नति देने से बचें।
उच्च न्यायालय ने इस मामले में एक अंतरिम आदेश दिया, जिसमें TET पास नहीं करने वाले उम्मीदवारों को प्रोन्नति देने से रोक दिया गया।
जिला परिषद का पालन:
बॉम्बे हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि ज़िला परिषद को अपनी पुरानी प्रोन्नति लिस्ट को फिर से देखना होगा और यह सुनिश्चित करना होगा कि प्रोन्नति के लिए केवल वही शिक्षक पात्र माने जाएं जिन्होंने TET/CTET की आवश्यक शर्तों को पूरा किया हो। इस आदेश से जिला परिषद अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे TET पास उम्मीदवारों का एक नया सीनियरिटी लिस्ट तैयार करें और इसमें केवल उन्हीं शिक्षकों को शामिल किया जाए जिनके पास वैध TET प्रमाणपत्र हो।
अगले कदम:
अदालत ने शिक्षकों के लिए नई सीनियरिटी लिस्ट तैयार करने का आदेश दिया है।
आवश्यक दस्तावेजों का सत्यापन करने के लिए जिला परिषद को 31 अक्टूबर 2025 तक का समय दिया गया है।
यह आदेश शिक्षा क्षेत्र में मानक सुनिश्चित करने और योग्य शिक्षकों को प्रोन्नति देने के उद्देश्य से लिया गया है, ताकि TET/CTET जैसी मान्यता प्राप्त योग्यता को आधार बनाकर शिक्षकों के प्रशिक्षण स्तर और उनकी क्षमताओं को महत्व दिया जा सके।
आगामी फैसले:
इस फैसले के बाद, यह उम्मीद की जा रही है कि नौकरी के सभी क्षेत्र में ऐसे कदम उठाए जाएंगे ताकि शिक्षकों की गुणवत्ता सुनिश्चित की जा सके और राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षा का स्तर ऊंचा किया जा सके।
आधिकारिक आदेश:
इस आदेश के आधार पर अब केवल उन्हीं शिक्षकों को ही प्रोन्नति मिलेगी जिन्होंने TET या CTET परीक्षा उत्तीर्ण की है, और जो इसके बिना प्रोन्नति चाहते हैं, उनके लिए कानूनी रास्ता खुला रहेगा।
शिक्षक भास्कर जोशी
(शिक्षा से सूचना तक )


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